ऑफिस में यौन शोषण की शिकार महिला को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव

 

केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत करने वाली महिला को 90 दिन की पेड लीव मिलेगी। आपको बता दें की ये लीव उस समय तक चलेगी जब तक मामले की जांच हो रही हो। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में हाल में सेवा नियमावली में बदलाव किया है। हालांकि यह विशेष अवकाश तभी तक जारी रहेगी जब तक मामले की जांच हो रही होगी। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय से इस तरह की शिकायत करने वाली महिलाएं यह कहती रही हैं कि उन्‍हें जांच के दौरान धमकियां मिल रही हैं। इन्‍हीं की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस नियम में यह प्रावधान भी रखा गया है कि ये लीव आंतरिक कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही दी जाएगी। गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में एक नियम लागू कर सरकार ने कहा था कि कार्यस्थल पर यौन शोषण का शिकार होने की शिकायत की जांच 30 दिन के भीतर हो जानी चाहिए. किसी भी स्थिति में ये जांच 90 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

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