सरकार ने फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब अगर कोई गाड़ी बिना वैलिड और एक्टिव फास्टैग के टोल प्लाजा से गुजरेगी और कैश में पेमेंट करेगी, तो उसे दोगुना टोल देना होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति यूपीआई से भुगतान करता है, तो उसे सिर्फ 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा। ये नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा।