Employees’ Provident Fund (EPF) to National Pension System (NPS) Transfer Law: जल्द ही नए कर्मचारियों को ईपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर की आजादी मिलेगी। मोदी सरकार सोशल सिक्योरिटी के मसौदा बिल पर काम कर रही है। इस मसौदा बिल के प्रारंभिक प्रारूप को सुझावों और टिप्पणियों के लिए 25 अक्टूबर तक पब्लिक डोमेन में रखा गया है। इस मसौदा बिल में सोशल सिक्योरिटी से जुड़े कानूनों को संशोधित और समेकित किया जाएगा। इससे नए कर्मचारियों के साथ-साथ पुराने कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचेगा।

‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019’ को विधेयक के तौर पर संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था अब यह एक कानून का रूप लेगा और पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इस विधेयक में कर्मचारियों को छूट मिलेगी की वह इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में स्विच कर सकें। मसौदा बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी पहली नौकरी ज्वॉइन कर रहा है तो उसे किसी भी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

‘कर्मचारी भविष्य निधि’ नामक अध्याय 3 की धारा 18 (1) में, ड्राफ्ट कोड में प्रावधान है कि, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर कर्मचारियों को इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में स्विच करने की अनुमति दे सकते हैं।

इसके अलावा सेक्शन 18 (3) में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी ईपीएस से एनपीएस में शामिल होता है तो उसे एनपीएस में शामिल होने के आवेदन करने की तिथि से ईपीएफ पेंशन और बीमा योजना से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से ईपीएफ और ईपीएस में बड़े संशोधन को लेकर मसौदा बिल तैयार किया गया है। मसौदा बिल के अनुसार पीएफ खाता धारक अपने ईपीएस के पैसे को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में ट्रांसफर कर सकेंगे।