खरीदारी करते वक्त हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। खासकर ऑफलाइन शॉपिंग के दौरान तो विशेषकर। ग्राहकों से दुकानदार ज्यादा पैसा वसूल लेते हैं या फिर खराब सामान पकड़ा देते हैं। ग्राहकों को जब इसका पता चलता है तो काफी देर हो चुकी होती है। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जब ग्राहकों से एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूल लिया जाता है।

जानकारी के अभाव में ही ग्राहकों को नुकसान होता है। ऐसे में ग्राहकों को एक जागरुक ग्राहक बनना चाहिए जिसे मार्केट या दुकान से खरीदारी की आधारभूत बातें पता हों। नुकसान होने पर वह कैसे इसकी भरपाई करे, दुकानदार या कंपनी के खिलाफ क्या कानूनी एक्शन लें आदि।

ग्राहकों को जागरुक करने के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों का डिपार्टमेंट (Department of Consumer Affairs) लोगों तक कई टिप्स साझा करता है। डिपार्टमेंट के मुताबिक ग्राहकों को कभी भी एमआरपी से ज्यादा रेट पर कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। अगर कोई दुकानदार ज्यादा पैसे वसूलता है तो इसकी तुरंत शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा नवजात बच्चे के लिए दूध की बोतल बिना आईएसआई मार्क के न खरीदें। इस बात को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है।

पेट्रोल पंप से पेट्रोल, डीजल आदि डलवाते वक्त इस बात पर जरूर ध्यान दें कि मीटर रीडिंग शून्य से शुरू हो रही हो। बोतल बंद मिनरल वॉटर लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें की उसपर आईएसआई मार्क हो। सामान खरीदने से पहले उसपर छपे वजन के माप को जरूर पढ़े।

दुकानदार या कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि हाल में उपभोक्ता संरक्षण कानून में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। नए उपभोक्ता कानून लागू होने के बाद कंपनियों और उनके विज्ञापन करने वाले कलाकारों की जवाबदेही पहले से ज्यादा हो गई है।