कई लोगों के साथ भ्रष्टाचार होने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें औ क्या नहीं। वे इस बात से अनजान होते हैं कि कहां पर अपनी शिकायत पहुंचाए जिससे उन्हें न्याय मिल सके। भ्रष्टाचार के कई मामले तो सामने ही नहीं आ पाते और भ्रष्टाचार करने वालों के हौंसले बढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार या घूसखोरी करने वाला कोई भी व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है अगर नागरिकों के पास सही जानकारी हो। कानून के मुताबिक रिश्वत लेना ही अपराध नहीं बल्कि रिश्वत देना भी अपराध की श्रेणी में शामिल है।

अगर आपके साथ कभी कोई भ्रष्टाचार करता है या भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है तो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। यह जानकारी शिकायत के जरिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के पते पर पत्र के जरिए भेजी जा सकती है। सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली- 110 023 पते पर पत्र लिखकर आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप 011- 24600200 पर कॉल कर भ्रष्टाचार की जानकारी साझा कर सकते हैं वहीं 011- 24651010/24651186 पर फैक्स भी कर सकते हैं।

आयोग को यह अधिकार मिले हुए हैं कि वे किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है अथवा करवा सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में बना था। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विभाग, सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, नेशनल बैंक और बीमा कंपनियां आदि इसके जांच के दायरे में शामिल है। भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले शख्स की पहचान भी गुप्त रखी जाती है।