7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Pensioners: कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। डेथ सर्टिफिकेट देखकर परिवार के योग्‍य सदस्‍य को प्रोविशनल फैमिली पेंशन का क्लेम जारी कर दिया जाएगा।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के मुताबिक अगर पेंशनर्स की मृत्यु नॉन कोविड या फिर कोविड के चलते होती है तो ज्यादा लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाही के बिना क्लेमज जारी कर दिया जाएगा।

सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के नियम 80(ए) के तहत प्रावधान है कि कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु पर प्रोविजनल फैमिली पेंशन तभी स्वीकृत की जाती थी जब पे एंड अकाउंट ऑफिस (पीएओ) के पास पेंशन क्लेम से संबंधित कागज पहुंचते थे।

सरकार ने इनके लिए पेंशन में की भारी बढ़ोत्तरी, जानें कितना फायदा

ऐसे में मौजूदा महामारी को देखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया कि फैमिली पेंशन पीएओ की मंजूरी के बिना, परिवार के पात्र सदस्य को डेथ सर्टिफिकेट के जरिए पेंशन जारी कर दी जाए। हालांकि बाद में पीएओ भी अपने स्तर पर इसे मंजूर करेगा।

सरकार ने इनके लिए पेंशन में की भारी बढ़ोत्तरी

केंद्र सरकार में कार्यरत पैरेंट्स की मृत्यु पर उनके बच्चों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन मिलेगी। पेंशन की अधिकतम सीमा अब 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। नए नियम के तहत न्यूनतम 75 हजार तो अधिकतम 1.25 लाख रुपये की सीमा तय कर दी गई है।

छठे वेतन आयोग के तहत पहले पेंशन की अधिकतम सीमा 45 हजार रुपये और न्यूनत पेंशन 27 हजार रुपये निर्धारित थी। ये सीमाएं छठे वेतन आयोग के तहत दिए गए सुझाव के तहत 90,000 रुपये प्रति माह के अधिकतम पे पर सीसीएस नियमों के रूल 54(11) के तहत निर्धारित थी।

अधिकतम 1.25 लाख रुपये पेंशन का फायदा तभी मिलेगा जब कोई पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी ​दुर्भाग्यवश किसी वजह से मौत हो जाए। केंद्रीय सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के सब रूल (11) में इसका उल्लेख है कि अगर पति, पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी थे और उनकी ​दुर्भाग्यवश किसी वजह से मौत हो जाए तो बच्चा/बच्चों को दो पेंशन मुहैया करवाई जाएगी।