केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय दिल्‍ली के 6 हजार से ज्‍यादा सरकारी संपत्‍त‍ियों में वक्‍त गुजर जाने के बाद भी रह रहे लोगों पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाने जा रहा है। फिलहाल दिल्‍ली के पॉश लुटियंस जोन के बंगलों में इसी तरह अवैध ढंग से टाइप 7 और टाइप 8 बंगलों में रहने वाले हैं। ये बंगले मंत्रियों, सीनियर राजनेताओं और जजों को आवंटित किए जाते हैं। अब इस तरह से रहने वालों को लाइसेंस फीस का 55 गुनी रकम बतौर जुर्माना देगी होगी। लुटियंस में इस तरह की करीब 15 हजार संपत्‍त‍ियां हैं। छोटे टाइप 1 से लेकर टाइप 6 के फ्लैट्स में जुर्माने की यह रकम 40 से 50 गुना ज्‍यादा होगी।

इन प्रॉपर्टीज की देखरेख करने वाला शहरी विकास मंत्रालय जल्‍द ही नियमों में बदलाव करेगा ताकि लगने वाले जुर्माने पर हर बीतते महीने के साथ 10 पर्सेंट बढ़ाकर जुर्माना लगाया जाए। एक अधिकारी ने बताया, ‘इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की मंथली लाइसेंस फीस 1 हजार रुपए है तो अवैध ढंग से न रहने वाले को पहले महीने 55 हजार, दूसरे महीने 65 हजार रुपए और उसी तरह आगे के महीनों में भुगतान करना होगा।’