सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए सिम के लिए आधार की जरूरत खत्म करने के बाद सरकार की तरफ से टेलीकॉम कम्पनियों को मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन बंद करने के आदेश दिए थे। अब टेलीकॉम कंपनियों के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके तहत नया कनेक्शन देने के लिए कंपनी आधार केवाईसी नहीं उपयोग कर सकतीं।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट की जारी नई गाइडलाइन के तहत नए सिम कार्ड के लिए कंपनी आधार नहीं मांग सकतीं। अब पहले की तरह कोई भी पहचान और पते के प्रमाण से सिम चालू होगा। कस्टमर वैरिफिकेश के लिए अब कंपनी एक्यूजिशन फॉर्म के जरिए वेरिफिकेशन करेंगी। इसमें कस्टमर की लाइव फोटो और एड्रेस प्रूफ की स्कैन इमेज देनी होगी। कस्टमर वैरिफिकेश के लिए लाइव फोटो में दुकान का नाम, पहचान पत्र, यूनिक कोड वॉटरमार्क, सीएएफ नंबर और जीपीएस कॉर्डिनेट करना होगा। साथ ही उस फोटो पर समय और तारीख भी होनी चाहिए।

साथ ही वह पहचान पत्र जिनमें क्यू आर कोड हो, उसे स्कैन भी करने का विकल्प होगा। साथ ही एक नए सिम के लिए एक शर्त भी रखी गई है। नया सिम कार्ड खरीदने के लिए कस्टमर को पुराना नंबर देना होगा। क्योंकि दूसरे सिम पर ही ओटीपी नंबर जाएगा। यह वैरिफिकेशन की ही एक प्रोसेस है। पुराने सिम का नंबर आप अपने परिवार के किसी सदस्य का भी दे सकते हैं।

आधार की व्यवस्था खत्म होने के साथ फिर से कस्टमर द्वारा दिए गए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का वेरिफिकेशन करना टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। पूरी प्रक्रिया के बाद ही सिम चालू होगा। इतना ही नहीं नई गाइडलाइन में नए सिम खरीदने की संख्या भी तय कर दी गई है। अब ग्राहक डिजिटल केवाईसी प्रोसेस के इस्तेमाल से एक दिन में दो ही सिम ले पाएंगे।