दिल्ली दंगों के आरोपी उमर, शरजील इमाम को SC ने क्यों नहीं दी जमानत, 10 प्वाइंट्स में समझें
दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि आरोप गंभीर हैं और दोनों अन्य आरोपियों से अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का आचरण UAPA के तहत आतंकी कृत्य है। अभियोजन की जटिलता और सबूतों को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। कोर्ट ने व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर हर आवेदन का मूल्यांकन किया।