मंदिर का धन भगवान का है- सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "मंदिर का धन, सबसे पहले भगवान का है। इसलिए, इस धन को केवल मंदिर के हितों के लिए ही बचाया, संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए। यह किसी सहकारी बैंक के लिए आय या अस्तित्व का स्रोत नहीं बन सकता। "