दिल्ली में निर्माण कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं- सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने दोहराया कि वह दिल्ली के प्रदूषण प्रबंधन को साल-दर-साल नहीं चला सकती और इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है। पीठ ने कहा कि लाखों परिवार आजीविका के लिए निर्माण और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर हैं। कोर्ट ने कहा कि व्यापक प्रतिबंध के गंभीर सामाजिक-आर्थिक परिणाम होंगे।