पेड़ काटने के आरोप में FIR रद्द, कोर्ट ने आरोपी को 4 पौधे लगाने का दिया आदेश
अदालत ने देखा कि यह अपराध गैर-संज्ञेय है, यानी मामूली अपराध है। और ऐसे मामलों में, बीएनएसएस की धारा 174(2) के अनुसार, जांच करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन इस मामले में यह अनुमति नहीं ली गई थी।