सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस
मजीठिया की तरफ से सीनियर वकील डॉ. एस. मुरलीधर ने कहा कि पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ वही पुराने पैसों के लेन-देन दिखाकर एक नया भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर दिया। उन्होंने बताया कि इन्हीं लेन-देन के आधार पर पहले एनडीपीएस का मामला बनाया गया था, जिसमें मजीठिया को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए यह आपराधिक कानून का गलत इस्तेमाल है।