दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्ट गैलरी के खिलाफ FIR की मांग खारिज की
जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि यह मामला पहले से ही ट्रायल कोर्ट में है, जिसने तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के बजाय इसे शिकायत के रूप में देखने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत इस मामले की उचित समय पर जांच कर सकती है।