‘अनुकंपा पर नियुक्ति रियायत है, अधिकार नहीं’, जानें किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा?
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार जब कोई उम्मीदवार स्वेच्छा से अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर लेता है, तो यह माना जाता है कि उसने उस नियुक्ति से जुड़ी शर्तों और नियमों को स्वीकार कर लिया है।