‘होनहार छात्रा होना FIR रद्द करने का आधार नहीं’, जानें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी एक मेधावी छात्रा है और उसने अपनी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जा सकती है। 19 वर्षीय छात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पोस्ट की थी।