हाई कोर्ट ने यूसुफ पठान को घोषित किया अतिक्रमणकारी, कहा- मशहूर हस्तियां कानून से ऊपर नहीं
गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को वडोदरा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी घोषित किया है। अदालत ने उन्हें जमीन खाली करने का आदेश दिया और कहा कि मशहूर हस्तियां कानून से ऊपर नहीं हैं। पठान ने बंगले से सटी जमीन पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि मशहूर हस्तियों को छूट देने से गलत संदेश जाता है और कानून का शासन कमजोर होता है।