कुत्तों के हमलों के कारण कई लोगों की मौत और गंभीर रूप से घायल होने के मामलों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार के सुझाव पर 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाया है। अब इनके आयात से लेकर प्रजनन और इनकी बिक्री पर रोक रहेगी। शासन की ओर से प्रदेश की सभी नगर निगमों, प्राधिकरण, प्रशासन और पशु चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

समिति ने दिया था सुझाव

बता दें कि कुत्तों के हमले के लगातार मामले सामने आने के बाद पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस कमेटी में मामले से जुड़े कई एक्सपर्ट भी शामिल रहे। इस समिति ने डॉग की कुछ ब्रीड को खूंखार बताते हुए कहा था कि ये नस्लें मानव जीवन के लिए काफी खतरनाक है। इससे लोगों को जान का खतरा है। समिति और केंद्र सरकार के सुझाव के बाद शासन की ओर से यह फैसला लिया गया है।

कुत्तों की इन ब्रीड पर लगा बैन

कुत्तों की जिन नस्लों पर बैन लगाया गया है उनमें फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरवेल, कांगल, पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर, टेरियर, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचाको), कोकेशियान शेफर्ड डॉग (ओवचाकी), दक्षिण रूसी शेफर्ड कुत्ता (ओवचाका), टॉर्नजैक, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफ्स (बोरबुल्स), रॉटवीलर टेरियर्स रोडेशियन रिजबैंक, वुल्फ कुत्ते, कैनारियो, सरप्लानिनैक, अकबाश कुत्ता, भॉस्को गार्ड कुत्ता, केन कोरो और उस प्रकार का हर कुत्ता जिसे आमतौर पर एक बैन डॉग (या बैडोग) जाना जाता है।