Sambhal News: शाही मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर शिकंज कसता जा रहा है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वॉर्निंग दी है कि अगर वह 15 दिनों के अंदर कथित बिजली चोरी के लिए 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

सांसद पर यह जुर्माना 19 दिसंबर को बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन के खिलाफ जिले में चल रहे अभियान के दौरान लगाया गया था। उसी दिन उन पर बड़े लेवल पर बिजली चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई थी। संभल में यूपीपीसीएल के सब डिविजनल ऑफिसर संतोष त्रिपाठी ने कहा कि हमने शनिवार को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 3 के तहत सांसद के संभल में मौजूद आवास पर नोटिस भेजा और उन्हें 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना चुकाने के लिए 15 दिनों की समयसीमा दी। ऐसा न करने पर जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और बाद में सरकारी बकाया वसूलने के लिए उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्ररहमान बर्क पर 24 नवंबर की शाम को शाही मस्जिद के बाहर कथित तौर पर हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। उस दिन कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया गया था। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस समेत कई लोग घायल हो गए थे।

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सपा सांसद के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज

19 दिसंबर को सांसद के पिता मुमलुक उर रहमान बर्क के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। त्रिपाठी ने बताया, ‘पिता ने हमें चुनौती दी है कि उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद हम सब बर्बाद हो जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को सरकार में आने दो तुम सब को गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवीन गौतम ने कहा कि सांसद के घर का बिजली कनेक्शन तब तक कटा रहेगा जब तक वे जुर्माना नहीं भर देते। उन्होंने कहा कि उनके घर पर लगे दो मीटर पिछले छह महीनों से जीरो रीडिंग दिखा रहे थे। इस साल किसी भी महीने में रीडिंग 100 से ज्यादा नहीं थी। संभल के कार्तिकेय मंदिर में ASI की टीम ने की कार्बन डेटिंग, 19 कूप और 5 तीर्थ का भी किया सर्वे पढ़ें पूरी खबर…