वर्ष 1998 के चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के वकील ने गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि मुख्य सरकारी गवाह घटना के वक्त उनके साथ नहीं था। वकील ने सलमान की पांच साल की सजा को खारिज करने की मांग भी की। खान के वकील महेश बोरा ने न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर से कहा कि मुख्य सरकारी गवाह हरीश दुलानी 1-2 अक्तूबर, 1998 को दो काले हिरण के कथित शिकार के दौरान अभिनेता के साथ नहीं थे, तो ऐसे में कैसे उनके बयानों पर भरोसा करते हुए वन विभाग और पुलिस ने खान के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए।

बोरा ने कहा कि दुलानी ने बयान दिया कि वह होटल पर केवल वाहन छोड़ने गए थे और एक अक्तूबर की रात को लौट आए। जब वन विभाग ने उनसे पूछताछ की तब उन्होंने कहा कि शिकार की दो और घटनाएं हुर्इं, एक 26 सितंबर, 1998 को और दूसरी 28 सितंबर, 1998 को। उन्होंने कहा कि जब बोरा खुद ही कहीं मौजूद नहीं थे तब कैसे उन पर भरोसा किया जा सकता है। अतएव कथित शिकार को लेकर खान के खिलाफ मामला नहीं बनता है। दुलारी से जबरन बयान लिया गया। बोरा ने कहा कि इस मामले के किसी भी गवाह ने खान को शिकार करते हुए या उन्हें मरे हुए जानवर लाते नहीं देखा। ऐसे में कैसे खान अभियोजित किए जा सकते हैं जबकि अन्य सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। अदालत शुक्रवार को भी दलीलें सुनना जारी रखेगी।