गौ तस्करी के आरोप में गौरक्षकों द्वारा पिटाई के बाद सोमवार रात को पहलू खान नाम के शख्स की मौत हो गई है। वह हरियाणा का रहने वाला था और गौरक्षकों की पिटाई के कारण गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। पुलिस ने कहा कि पुलिस ने कहा कि शनिवार रात को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए गौ रक्षकों ने नेशनल हाइ-वे पर चार गाड़ियों को रोका और गाड़ी में सवार पहलू खान समेत 5 लोगों पर अवैध रूप से गौ तस्करी करने का आरोप लगाया। यहां तक ही उन लोगों ने गाय खरीदी के कागज भी दिखाए लेकिन वो मानने के लिए नहीं तैयार हुए। बेहरोर पुलिस स्टेशन के एसएचओ रमेंश चंद्र सिनसिनवार ने कहा कि गौ रक्षकों ने गाड़ियों पर हमला किया और कथित रूप से अर्जुन नाम के एक ड्राइवर को वहां से जाने दिया। हमले में घायल पांचों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से पहलू खान ने सोमवार रात को दम तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भी अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तार नहीं हो सकी है।

पहलू खान के साथ मौजूद अजमत ने बताया कि हम शनिवार को जयपुर से मेले से लौट रहे थे। हमारे पास दो गाय भी थी और उनको खरीदने के पूरे कागजात भी मौजूद थे। हम गायों को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। शाम को 6 बजे के करीब गौ रक्षकों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया और हमसे नाम पूछा। अर्जुन नाम के ड्राइवर को जाने दिया गया। हमने उनसे कहा भी की हमारे पास सारे दस्तावेज है लेकिन वह नहीं माने और हमें गाड़ी से उतार कर मारने लगे। हमारे 35 हजार रुपए भी ले लिए। जिसके बाद बेहोश हो गए और रविवार दोपहर को अस्पताल में होश आया।

पहलू खान के अंकल ने बताया कि पहलू ने मारने से पहले हमसे कहा कि वह लोग उससे कह रहे थे, “तु बुड्ढा आदमी है, भाग… लेकिन उन्होंने मेरा पीछा किया और फिर से पीटा। अजमत के अलावा तीन और लोग इरशाद, आरिफ और रफीक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन द्वारा पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलने का आरोप लगाया। अजमत के भाई अरशद ने बताया कि वह शनिवार रात को अपने भाई से मिलने के लिए अस्पताल गया था, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि मेरा भाई जिंदा है या नहीं। अस्पताल प्रशासन ने रविवार को मिलने की अनुमति दी। हममें जिला प्रशासन ने सभी घायलों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुए। पुलिस ने इस मामले में गौ रक्षकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) समेत धारा 143, धारा 323, धारा 341, धारा 147, धारा 308 और धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज की है।