राजस्‍थान उच्‍च न्‍यायालय ने अन्‍य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले को वसुंधरा राजे सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। यह बिल 25 अक्‍टूबर को विधानसभा से पास किया गया था। इस बिल के तहत गुर्जर समेत पांच जातियों को अलग से आरक्षण का प्रावधान है, जबकि इससे पहले राज्‍य में 21 फीसदी आरक्षण था।