राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कठेरिया ने उन गौ रक्षकों का बचाव किया है जिन्होंने कथित गौ तस्करों में से एक की पीट-पीटकर जान ले ली। गुलाब चंद ने कहा, ‘दोनों तरफ से गलती हुई है। लोग जानते हैं कि गौ तस्करी गैर-कानूनी है फिर भी वह इसे करते हैं। गौ भक्त तो सिर्फ ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं जो ऐसे अपराधों में लिप्त होते हैं। कठेरिया ने आगे कहा कि कानून को हाथ में लेना गलत है। पुलिस दोनों तरफ से पड़ताल करेगी। इस मामले पर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, सीनियर पुलिस अधिकारी पारस जैन ने बताया कि पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद ट्रकों को रोका था जिसके बाद आम लोगों ने उसके ड्राइवर को पीटा।
बता दें कि शनिवार (1 अप्रैल) को अलवर के बहरोड़ हाईवे पर तकरीबन 15 लोगों को बुरी तरह पीटा गया था। उन लोगों को कथित गौ रक्षकों ने पीटा था। पिटाई खा रहे लोगों ने कुछ कागजात भी दिखाए थे। उन लोगों का दावा था कि वे गौ तस्कर नहीं हैं और गायों को जयपुर के मेले से खरीदकर लाए हैं। एक वीडियो भी सामने आया था। उसमें लोगों को पिटाई करते दिखाया गाया था। पुलिस ने बताया था कि हमला करने वाले लोग विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल से जुड़े हुए थे।
जिन लोगों पर हमला हुआ था उन 15 लोगों में से एक जिसका नाम पहलू खान था उसकी इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। बाकी लोगों को इलाज के लिए अलवर के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी काम), 323 (स्वेच्छा से चोट मारना), 341 (गलत काम के लिए संयम खोना), 147 (संपत्ति का विनाश), 308 (दोषी अभियोजन) और 379 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया है। 55 साल के पहलू खान की मौत के बाद धारा 302 भी जोड़ दी गई।
वहीं जिन लोगों की पिटाई हुई उनके खिलाफ भी राजस्थान बोवाइन पशु (अस्थायी प्रवासन या निर्यात का वध और नियमन का निषेध) अधिनियम, 1995 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
