कथित कीटाणुनाशक दवा मामले में कृषि मंत्री को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर कदम उठाते हुए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को यहां कृषि मंत्री तोता सिंह, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए।
न्यायमूर्ति एसके मित्तल और न्यायमूर्ति शेखर धवन की खंडपीठ ने मोगा के निवासी सुखजीत सिंह की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किए। इन सभी को नोटिस का जवाब 22 जनवरी तक देना होगा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि तोता सिंह को पंजाब स्कूली शिक्षा बोर्ड की एक कार के दुरुपयोग के मामले में 5 मई, 2012 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून 1988 के तहत दोषी ठहराकर एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने उनकी बची हुई सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि तोता सिंह ने दोषसिद्धि के बाद इस्तीफा दिया था। लेकिन करीब एक साल बाद उन्हें फिर से पद सौंपा गया। अभी वह कैबिनेट मंत्री हैं और कृषि विभाग संभाल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि कृषि विभाग में हाल में कीटाणुनाशक दवाओं की खरीद से जुड़ा कथित प्रकरण हुआ जिसके कारण पंजाब की कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। इसमें निदेशक मंगल सिंह सिद्धू और दो अन्य संयुक्त निदेशकों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक तोता सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता, इस मामले में जांच के लिए गठित पंजाब पुलिस की एसआइटी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती।