नए कानून में हिट एंड रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। इसके बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। ट्रक ड्राइवरों के विरोध से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच कई राज्यों में ईंधन पंपों पर भारी कतारें देखी जा रही हैं।
नए कानून के बाद देशभर में हड़ताल
हिट-एंड-रन को लेकर नए कानून के बाद देशभर के ट्रक चालक हड़ताल पर हैं। चंडीगढ़ ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन 2 लीटर या अधिकतम 200 रुपये तक का तेल भरा सकते हैं जबकि चार पहिया वाहन 5 लीटर या अधिकतम 500 रुपये तक का तेल भरा सकते हैं।
चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा, “तेल की आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान के कारण सभी के लिए तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीमाएं लगाई गई हैं। पेट्रोल पंप ऑपरेटरों से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया जाता है और उपभोक्ताओं से लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।”
जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सामान्य स्थिति बहाल होने तक मौजूदा स्थिति के लिए एक एहतियाती कदम है। बयान में कहा गया है, “तेल कंपनियों और पंजाब और हरियाणा के समन्वय से चंडीगढ़ में ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं।”
ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया और देश भर में प्रमुख राजमार्गों को जाम कर दिया। ड्राइवर नई भारतीय न्याय संहिता में हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। नए कानून में सड़क दुर्घटना के मामलों में सजा बढ़ाकर 10 साल तक कर दी गई है। आईपीसी में सड़क दुर्घटना में गलती से किसी व्यक्ति की मौत पर अधिकतम 2 साल की जेल की सजा का प्रावधान था।
नए कानून के अनुसार यदि अपराधी भाग जाता है या घटना की तुरंत रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो जेल की अवधि दस साल तक बढ़ सकती है और साथ ही ₹7 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों का मानना है कि नया कानून कठोर और बड़े वाहनों के लिए खतरनाक हैं।