मनी लांड्रिंग केस में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को जमानत दे दी है। जमानत इस शर्त पर दी गई है वे देश छोड़कर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने तीन लाख रुपये का बांड भी भरवाया है। सलिल देशमुख मंगलवार को मुंबई की विशेष अदालत में पेश हुए और जमानत की अर्जी दी। अपने आवेदन में सलिल ने आरोप को बिल्कुल निराधार बताया।

जमानत अर्जी में उन्होंने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने जांच में भी पूरा सहयोग किया। हालांकि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया। कहा कि उन्हें दो बार तलब किया गया था, लेकिन वह नहीं आये। ईडी ने कहा, ‘‘ वह न तो एजेंसी का सम्मान करते हैं, न ही उनके मन में अदालत के प्रति सम्मान है, इसलिए अर्जी को खारिज किया जा सकता है।’’

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और बेटे सलिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामलों को सुनने के लिए फरवरी में गठित विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अपनी शिकायत जमा करने के बाद सलिल देशमुख को समन जारी किया था। सलिल देशमुख, अनिल देशमुख के बड़े बेटे हैं और इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं।