राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शादियों और अन्य समारोहों में तेज आवाज में बजाए जाने वाले संगीत के मुद्दे पर संज्ञान लिया है और तय सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण नोएडा में अस्पताल के नजदीक एक बैंक्वेट हॉल को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए नोएडा सेक्टर-29 में स्थित पंजाबी क्लब को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ध्वनि का स्तर ध्वनि नियमावली, 2000 के तहत तय मानक से ज्यादा है। यूपीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब क्लब ने बोर्ड से संचालन की सहमति नहीं ले रखी है। विशेषज्ञ सदस्य रंजन भट्टाचार्य की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा, ‘यूपीपीसीबी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ध्वनि स्तर ध्वनि नियमावली, 2000 के तहत तय मानक से ज्यादा है। पंजाबी क्लब को अगले आदेश तक अपनी गतिविधियां बंद करनी चाहिए।’ पैनल ने यूपीपीसीबी से ली गई अनुमति के विवरणों को लेकर क्लब की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं करने पर भी एतराज जताया।