सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल को तीन अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही सहारा को 300 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है। ये तीन सौ करोड़ सेबी के पास जमा करने होंगे। जमा करने की अंतिम तारीख तीन अगस्त है। साथ ही कोर्ट ने सहारा को अपनी संपत्ति बेचने की इजाजत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतंरिम जमानत इंसानियत के आधार पर दी गई थी। प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही राय को चेताया है कि 300 करोड़ रुपए सेबी को जमा कराएं या फिर जेल में वापस जाएं।