नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को दिल्ली में 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहनों पर रोक लगा दी। आरटीओ, दिल्ली को जारी किए गए आदेश में कोर्ट ने कहा है कि 10 साल से पुरानी सभी डीजल गाड़ियों को डी-रजिस्टर कर दिया जाए।
NGT issues order: all diesel vehicles plying for over 10 years banned in Delhi, effective immediately.
— ANI (@ANI) July 18, 2016
NGT का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। ट्रिब्यूनल ने आरटीओ को डी-रजिस्टर होने वाले वाहनों की एक लिस्ट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपने को कहा है।
अन्य जानकारी की प्रतीक्षा है।

