दूरसंचार विभाग ने सिम का अपग्रेड 2जी से 3जी या 4जी करने के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। इन सिम को मोबाइल उपभोक्ता की सहमति और उनके आग्रह के बाद ही एक्टिवेट किया जाएगा। उन्नयन के लिए नए सिम कार्ड जारी करने संबंधी दिशानिर्देश एक सितंबर से प्रभावी हैं। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता को सिम के अपग्रेड का आग्रह लाइसेंसी को कस्टमर केयर या आॅनलाइन वेबसाइट के जरिये अथवा लाइसेंसी के पॉइंट आफ सेल के जरिये करना होगा।

आग्रह मिलने के बाद लाइसेंसी उपभोक्ता को नया सिम कार्ड जारी करेगा। इन नए नियमों से सिम के स्वाचालित उन्नयन पर रोक लगेगी। कुछ आॅपरेटरों द्वारा उच्च्ंचे मूल्य की सेवाएं देने के लिए सिम का आटोमैटिक उन्नयन किया जा रहा है। आपरेटर को किसी उपभोक्ता के सिम उन्नयन का आग्रह मिलने के बाद उससे एसएमएस के जरिये सहमति लेनी होगी।

उपभोक्ता की सहमति मिलने के बाद आपरेटर पुराने सिम को डीएक्टिवेट करने और नए को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। दिशानिर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि लाइसेंसी इस प्रक्रिया को तभी आगे बढ़ाएगा जबकि उसे ग्राहक से इस बारे में पुष्ट तरीके से सहमति मिल चुकी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता को इसकी जानकारी एसएमएस के जरिये दी जाएगी।