दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए स्तंभकार एस गुरुमूर्ति के खिलाफ उनके लेखों और ट्वीट को लेकर आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने को कहा है। गुरुमूर्ति पर आरोप है कि उन्होंने भीमा-कोरेगांव केस में गौतम नवलखा को रिहा करने पर जस्टिस एस मुरलीधर पर निशाना साधा था। इस मामले में कोर्ट ने गुरुमूर्ति को नोटिस भेज दिया है। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
Delhi HC took suo-motu cognisance & initiated criminal contempt proceedings against columnist S Gurumurthy for his articles&tweets against Justice S Muralidhar for releasing Gautam Navlakha in Bhima Koregaon Case. Court issues notice to Gurumurthy. Next hearing on Dec 11
— ANI (@ANI) October 29, 2018