एक आंदोलन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और जनसेवकों को उनके कर्तव्यपालन में रूकावट डालने के आरोपियों- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को 12 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आज निर्देश दिया गया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने इन नेताओं को आज पेशी से छूट स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि आरोपी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से पेश नहीं हो पाए। सुनवाई के दौरान अन्य आप नेता राखी बिरलान, सोमनाथ भारती और आशुतोष अदालत में पेश हुए। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की। इन सभी आरोपियों को अदालत से पहले जमानत मिल गयी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

केजरीवाल और अन्य नेताओं ने यहां रेल भवन के बाहर धरना दिया था। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने और जनसेवकों को उनका सरकारी कामकाज करने में बाधा डालने के आरोप में इन नेताओं के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।