मध्य प्रदेश के झाबुआ में छठी कक्षा की स्कूली छात्रा द्वारा होमवर्क नहीं किए जाने पर सहपाठियों से 168 थप्पड़ लगवाने वाले शिक्षक की जमानत अर्जी रद्द करते हुए जिले की स्थानीय अदालत ने आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया है। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रविप्रकाश राय ने बताया कि थांदला न्यायालय के न्यायाधीश जय पाटीदार ने 13 मई को आरोपी शिक्षक मनोज वर्मा की जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। यह घटना जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर जवाहर नवोदय स्कूल में 11 जनवरी 2018 को हुई थी।

राय ने बताया कि पीड़िता छठी कक्षा में पढ़ती थी। बीमारी की वजह से वह लगभग दस दिनों तक स्कूल नहीं जा पाई और इस कारण उसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाया था। 11 जनवरी 2018 को वह स्कूली पहुंची तो होमवर्क अधूरा होने के कारण शिक्षक मनोज वर्मा ने सहपाठियों से छात्रा के दोनों गालों पर लगातार छह दिन तक 168 थप्पड़ लगवा कर प्रताड़ित किया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद छात्रा के पिता ने विद्यालय प्रबंधन को इस संबंध में शिकायत दी। प्रबंधन ने एक जांच समिति का गठन किया और जांच के दौरान शिक्षक को निलंबित कर दिया।

उन्होंने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक वर्मा के खिलाफ संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी और पहली नजर में मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने सोमवार को शिक्षक वर्मा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। आरोपित शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया।