हरियाणा सरकार ने पेय एवं खाद्य पदार्थों में लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने यह फैसला तब किया जब गुड़गांव के एक पब में इस केमिकल से लैस कॉकटेल पीने से एक शख्स के पेट में सुराख हो गया। हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. साकेत कुमार ने कहा कि किसी भी पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ में यदि लिक्विड नाइट्रोजन मिला होता है तो वह लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। उन्होंने कहा, ‘‘इसके कम तापमान के कारण, लिक्विड नाइट्रोजन शरीर के उत्तकों के लिए काफी नुकसानदेह होता है । इसके अलावा, यदि यह पेट में चला जाए तो आंतरिक तौर पर गंभीर नुकसान होता है ।’’

पीड़ित व्यक्ति को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसके पेट के भीतर एक सुराख पाया। डॉक्टरों के हवाले से कहा गया कि उसका पेट किसी किताब की तरह खुला हुआ था । डॉक्टरों को उसके पेट की सर्जरी करनी पड़ी और उसे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा ।

एफडीए के अधिकारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून, 2006 के प्रावधानों के तहत यह पाबंदी लगाई गई है। बार में गिलास को जल्द ठंडा करने, द्रव्य को जमाने या पेय पदार्थों में थोड़ा धुएं जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है।