केरल के आबकारी आयुक्त ऋषिराज सिंह के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। सिंह के बयान के अनुसार किसी महिला को 14 सैकंड से ज्यादा घूरना अपराध है और ऐसा करने पर मामला दर्ज किया जा सकता है। इस बयान पर राज्य में बहस छिड़ गई है। सिंह ने रविवार को कोच्चि में एक सभा में कहा था, ”हममें से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को 14 सैकंड से ज्यादा घूरता रहता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन अब तक राज्य में इस तरह की एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।” उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को बरसते हुए कहा कि लड़कियों को ऐसे मामलों में आगे आना चाहिए। सिंह ने कहा कि अगर कोई अश्लील टिप्पणी करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
लेकिन सिंह के 14 सैकंड तक घूरने पर एफआईआर वाला बयान कई लोगों के गले नहीं उतरा। राज्य के खेल मंत्री ईपी जयराजन ने उनकी खिंचाई करते हुए कहा कि उन्हें कानून को लेकर अपनी जानकारी में सुधार करना चाहिए। जयराजन बोले, ”मुझे नहीं पता उन्हें यह जानकारी कहां से मिली। वे ऐसे कानून का जिक्र कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है।” कानून के जानकारों ने भी मंत्री के बयान का समर्थन किया। जानकारों के अनुसार केवल घूरने के लिए किसी पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों, हावभाव और कृत्यों से किसी महिला के सम्मान की बेइज्जती करता है तो उस पर धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
ऋषिराज सिंह के बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स भी विरोध में नजर आए। उन्होंने इस बयान पर उनकी खिल्ली भी उड़ाई। एक यूजर ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति 13 सैकंड के लिए घूरे तो उसका क्या होगा। एक अन्य ने पूछा, किसी व्यक्ति ने सनग्लासेज लगा रखे हो तो उसे कैसे पकड़ा जाएगा। एक अन्य ने कहा, ”अगली बार जब मैं किसी लड़की को देखूंगा तो अपने साथ टाइमर रखूंगा।”