रांची के फैमिली कोर्ट ने नेशनल लेवल की राइफल शूटर तारा शाहदेव को पति रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली से तलाक की मंजूरी दे दी है। उन्होंने पिछले साल तलाक की याचिका दायर की थी और दोनों पक्ष इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य जज ब्रिजेश कुमार गौतम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तलाक की मंजूरी दी। दोनों की शादी साल 2014 में हुई थी। इससे पहले कोर्ट ने चार जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था जब रकीबुल ने अपने पक्ष में कोर्ट के समक्ष तर्क दिए थे। इस दौरान तारा ने तलाक की मांग करने वाले कई हलफनामें कोर्ट में पेश किए। इसमें उन्होंने आरोप लगाया शादी झूठी जानकारी के आधार पर हुई। बाद में उनके साथ शारीरिक और घरेलू शोषण किया गया।

नेशनल लेवल शूटर तारा के वकील एलसीएन शाहदेव ने बताया कि उन्होंने धारा 12 (1) (c) और 13 (1) (I-A) के तहत तलाक की याचिका दायर की। ये सेक्शन झूठी सूचना देने और क्रूरता को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। वकील शाहदेव के मुताबिक, ‘कोर्ट के समक्ष हमारा मामला यह था कि 7 जुलाई, 2014 को शादी के एक दिन बाद धर्म परिवर्तित करने लिए यातना और दबाव बनाना शुरू हो गया। तारा के साथ अत्याचार किया और इस्लामिक रीति-रिवाजों के साथ उसकी शादी कराने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस की मदद से मामले में केस दर्ज किया गया।’ एलसीएन शाहदेव ने बताया कि कोर्ट में तलाक की याचिका 6 जनवरी, 2017 को दाखिल की गई।

वहीं केस में फैसले के बाद तारा शाहदेव ने बताया कि हमें अन्य मामलों में न्याय की तलाश है। इन मामलों में केस सीबीआई ने दर्ज किया है। हालांकि इन मामलों में न्याय के लिए हमें लंबा सफर तय करना है लेकिन उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तारा ने यह भी कहा कि इस शादी के खत्म होने के बाद उन्हें अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि तारा के स्वतंत्र विचारों के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया जा सका। ये जानकारी उनके चचेरे भाई ने दी है। उन्होंने आगे बताया कि इस केस के बाद तारा अपने अभ्यास के लिए चली गईं थी।

बता दें कि रकीबुल उर्फ कोहली को साल 2014 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी मां अभी जेल में है। केस दौरान वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में दिखाए दिए। इस दौरान उन्होंने कोई वकील अपने लिए हायर नहीं किया था।