हरियाणा में निजी नौकरियों में राज्य के लोगों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में एक अहम बिल को मंजूरी दी गई। इसके मुताबिक राज्य में प्राइवेट सेक्टर में अब स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में भाजपा-जेजेपी के गठनबंधन वाली सरकार ने गुरुवार (5 नवंबर, 2020) को इस बिल को मंजूरी दी। Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020 नाम के इस बिल में कहा गया है कि राज्य में 50 हजार से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
आरक्षण संबंधी बिल को मंजूरी देने के बाद जेजेपी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम राज्यपाल भी इस पर अपनी मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आने वाले समय में जितना भी रोजगार आएगा उसके अंदर हम हमारे युवाओं को तीन चौथाई आरक्षण दे पाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में नए बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब करीब ढाई लाख लोगों को पहले चरण में नौकरी मिल सकेगी। स्थानीयों को आरक्षण मिले इसके लिए डिप्टी सीएम चौटाला ने कई दिनों आवाज उठाई थी। इसके बाद बुधवार को इस बिल को विधानसभा के पटल पर रखा गया, जिसे गुरुवार को मंजूरी मिल गई।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने स्थानीय लोगों को निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण दिलाने की बात कही थी। इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे।