गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी कहे जाने वाले उमर इस्माइल बुखारी उर्फ मामुमिया पंजुमिया को जमानत दे दी। इस्माइल बुखारी अहमदाबाद में 1993 में हथियार बरामदगी के मामले में आरोपी है। कोर्ट के फैसले के बाद इस्माइल बुखारी 13 साल बाद पहली बार जेल से बाहर आएगा। उसे एक अन्य मामले में 2004 में गिरफ्तार किया गया था। वह कई अन्य मामलों में भी आरोपी है। जस्टिस एस एच वोरा ने इस्माइल बुखारी को हथियार अधिनियम उल्लंघन मामले में जमानत दी। मामला 1993 में अहमदाबाद के दरियापुर पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर नियोल परमार ने दर्ज किया था। आरोप थे कि शाहरपुर का रहने वाला नूर मोहम्मद यासिन शेख व अब्दुल वाहब समेत कई लोग अब्दुल लतीफ नाम के तस्कर के साथ मिलकर हथियार की खरीद-फरोख्त कर रहे थे। इस मामले में इस्माइल बुखारी भी शामिल था।
इस्माइल बुखारी को जमानत देते हुए जस्टिस वोरा ने कहा कि प्रार्थी को अधिकतम 10 साल की सजा दी जा सकती है और इस मामले में इसे 2012 में गिरफ्तार किया गया था, इस तरह प्रार्थी ने आधी सजा पहले ही काट ली है। इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। इस्माइल बुखारी के वकील सलीम जोखिया ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज थे, जिसमें से 8 में उसे बरी कर दिया गया। बरी किए गए मामलों में गोसबारा हथियार केस भी था।
वकील ने कहा कि अहमदाबाद, पोरबंदर और जामनगर में तीनों लंबित मामले आर्म्स एक्ट और पुलिस वालों पर फायरिंग से जुड़े हैं। वकील ने कहा कि पोरबंदर और जामनगर मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और अगर अहमदाबाद मामले में भी मिल जाती है तो वह 2004 में गिरफ्तारी के बाद पहली बार जेल से बाहर आएगा। वकील के मुताबिक, इस्माइल बुखारी को दुबई से लाया गया था और नंवबर 2004 में पहले महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में विभिन्न मामलों में गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया था।
