केंद्र का कहना है कि सरकार की सभी रिक्तियों का स्थानीय रोजगार कार्र्यालयों और ‘रोजगार समाचार’ अखबार सहित अन्य माध्यमों से देशभर में प्रचार किया जाना जरूरी है। केंद्र का यह फैसला इस मायने में अहम है कि 2017 तक केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में अनुमानित दो लाख से अधिक पदों का सृजन किए जाने की संभावना है।

पूर्व में जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने ने मंगलवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के दायरे में आने वाली रिक्तियों को छोड़कर नियमित आधार पर भरी जाने वाली सभी रिक्तियों की अधिसूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय या केंद्रीय रोजगार कार्यालय में दी जानी आवश्यक है। विभाग ने कहा कि इन रिक्तियों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय या केंद्रीय रोजगार कार्यालय को देने के अलावा यह तय किया गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर इन रिक्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

डीओपीटी ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सभी सचिवों को जारी एक आदेश में कहा कि यह भी निर्णय किया गया है कि इन रिक्तियों का एक विज्ञापन, श्रम व रोजगार मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर भी डाला जाए।