भारत में पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट माने जाने वाले गोवा में अब थोड़ी सख्ती हो गई है। सीएम मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट ने दो नियम बदले हैं। इनके तहत गोवा कैबिनेट ने बीच पर खाना पकाने और शराब पीने वालों वालों पर लगाम कसने के लिए कानून में संशोधन किया है। इसके तहत आप ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको 2000 रुपए तक का जुर्माना और तीन महीनों तक की जेल हो सकती है। गुरुवार को पर्यटन अधिनियम में संशोधन के जरिये गुरुवार से ही नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और खाना पकाने पर प्रतिबंध लग जाएगा।

होटल बुकिंग का नियम भी बदलाः गोवा के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा, ‘सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और खाना पकाने के अलावा एक और नियम में बदलाव किया गया है। दरअसल राज्य में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें पर्यटन मंत्रालय में पंजीकरण के बिना ही कुछ टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां होटल की बुकिंग करती थीं। हम किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को नहीं होने दे सकते। अब ऐसा करने वालों को जेल की सजा हो सकती है।’

इसलिए लगे प्रतिबंधः नियमों में इन बदलावों की कोशिश सितंबर 2017 से ही चल रही थी। दरअसल पर्यटकों और स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि शराब पीने वाले कई बार बोतल वहीं फोड़ देते हैं, जिससे बीच भी गंदा होता है और चोट लगने का भी खतरा होता है। गोवा के कई प्रसिद्ध बीच जैसे कलंगुट, बागा, कंडोलिम, अंजुना और मॉर्जिम पर इस तरह की शिकायतें ज्यादा आती थीं।