देश की राजधानी नई दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी करार 6 लोगों को मकोका के तहत सजा सुनाई है। दिल्ली में मकोका के तहत सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। बताया जा रहा है कि अदालत ने दोषियों को विभिन्न राज्यों में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का दोषी पाया था। उन्हें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत जेल की सजा सुनाई गई है। गैंग के मुख्य सरगना पर कोर्ट ने सजा के साथ-साथ 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
देश-विदेश में नौकरी दिलाने का देते थे झांसाः फर्जी सिंडिकेट चलाने के मामले में दोषी विपिन शर्मा, उसकी पत्नी हनी, सचिव शर्मा, हर्षद आलम, उसके बेटे अमन और भूपेंद्र सिंह को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत कई मामलों में दोषी करार दिया गया। बता दें कि दोषी लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगते थे और उनसे भारी रकम भी ठगते थे।
National Hindi News, 31 May 2019 LIVE Updates: पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Bihar News Today, 31 May 2019: आज की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
सजा के साथ लगा जुर्मानाः प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस गैंग के मुख्य सरगना विपिन को कोर्ट ने 55 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 12 साल के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई। वहीं अन्य दोषियों को 14-14 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने गैंग के सभी सदस्यों को पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 10 पीड़ितों को 33.8 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया।