भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सवाईमाधोपुर जिला स्थित गंगापुरसिटी के ग्राम न्यायालय ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। मीणा पर दस हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ रेलवे को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने की भी सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक कुलदीप सिंह बरोलिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि ग्राम न्यायालय की मुंसिफ मजिस्ट्रेट जया अग्रवाल ने बुधवार को किरोड़ीलाल मीणा को दो अलग अलग मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दोषी मानते हुए दोनों मामलों में छह-छह माह का कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ रेलवे को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि मीणा ने सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर द्वारा दिसम्बर 2009 से फरवरी 2010 तक निषेधाज्ञा लगाये जाने के बावजूद समर्थकों के साथ दो बार सभा आयोजित कर धारा 144 का उल्लंघन किया। जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने धारा 144 की अवमानना पर मीणा और अन्य लोगो के खिलाफ इस्तगासा पेश किया था। इस संबंध में सांसद किरोडी लाल मीणा से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।