आवास गली में है लेकिन होल्डिंग टैक्स प्रधान सड़क का वसूला जा रहा है। यह कोई मजाक नहीं, बल्कि भागलपुर नगर निगम की हकीकत है और इससे लोगों में गहरी नाराजगी है। बावजूद इसके, नगर निगम के अधिकारी शिकायतें सुनने को तैयार नहीं हैं। नतीजतन, हर साल नगर निगम लाखों रुपये नाजायज तरीके से होल्डिंग टैक्स के रूप में वसूल रहा है।
मिसाल के तौर पर शहर की स्वामी विवेकानंद पथ सड़क है। यह सड़क नगर निगम के खाते में प्रधान सड़क के तौर पर चिन्हित है। लेकिन इससे सटे चुनिहारी टोला की गली में रहने वाली सावित्री देवी सालों से प्रधान सड़क का होल्डिंग टैक्स चुका रही हैं। सालों पहले इस बाबत इन्होंने नगर निगम को आवेदन दिया था। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यही हाल दिगंबर सरकार लेन का है। इससे सटी गली प्रेमलता लेन है और मथुरा नाथ घोष लेन है। लेकिन यहां के निवासी भी स्वामी विवेकानंद पथ का प्रधान सड़क टैक्स भरने को मजबूर हैं।
इतना ही नहीं, इसका खामियाजा नगर निगम के कई वार्ड पार्षद भी भुगत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वार्ड 21 के संजय सिन्हा, वार्ड 19 की डा. प्रीति शेखर हैं। हालांकि व्यावसायिक संस्थाएं भागलपुर में कहीं स्थापित की जाएं, उनसे प्रधान सड़क वाला टैक्स ही नगर निगम वसूलता है। लेकिन लोगों का कहना है कि आवासीय होल्डिंग टैक्स वसूलना अन्याय है।
तीन श्रेणी में बांटा गया सड़कों को
भागलपुर नगर निगम ने सड़कों को तीन श्रेणी में बांट रखा है। प्रधान सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़क। प्रधान सड़क के आवासीय भवनों से 22 रुपए प्रति वर्ग फीट, व्यावसायिक भवनों से 58 रुपए प्रति वर्ग फीट वसूलता है। जबकि मुख्य सड़क के आवासीय भवनों से 15 रुपए प्रति वर्ग फीट, व्यापारिक भवनों से 44 रुपए प्रति वर्ग फीट तय कर रखा है। वहीं अन्य सड़क वाले आवासीय मकानों से 8 रुपए प्रति वर्ग फीट और व्यावसायिक मकानों से 22 रुपए प्रति वर्ग फीट लेता है।
अलबत्ता गली वाले मकानों को अन्य सड़क में वर्गीकृत कर टैक्स वसूलना चाहिए। ऐसा वार्ड पार्षदों का भी मानना है। पर इस संशोधन पर न नगर निगम ध्यान दे रहा है और न ही राज्य सरकार। नतीजतन लोगों को हर साल भारी टैक्स की कुनैन दी जा रही है।
बताते हैं कि इस अनियमितता की वजह से बीते साल करीबन 19 करोड़ रुपए नगर निगम ने बतौर टैक्स वसूले हैं। पूरे शहर में यह विसंगति नगर निगम ने फैला रखी है। इस पर जनप्रतिनिधि भी मौन हैं।
निगम अधिकारी ने दिया नियमों का हवाला
भागलपुर नगर निगम के होल्डिंग टैक्स प्रभारी प्रदीप झा का कहना है कि गली वाले आवासीय भवनों से प्रधान सड़क वाला टैक्स ही वसूलने का नियम बना है। नियमों के मुताबिक ही टैक्स वसूला जा रहा है। होल्डिंग टैक्स की वसूली एजेंसी के जरिए कराई जा रही है।