राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमदत्त के खिलाफ 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दंगा करने के एक मामले में आरोप तय किए। दंडाधिकारी रूबी नीरज कुमार ने सोमदत्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंगा फैलाने, गलत ढंग से रोकने, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने और गैर कानूनी ढंग से एकत्रित होने के आरोप तय किए।
सोमदत्त द्वारा मामले में खुद को बेगुनाह बताने और मुकदमा चलाने की मांग के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए मामले को 27 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया। अदालत ने शिकायतकर्ता संजीव राणा को भी मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया है।
राणा का आरोप है कि उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग में चुनाव प्रचार के दौरान सोमदत्त और उनके समर्थकों ने बेसबॉल के बैट से उनके पैरों पर प्रहार किया था। सोमदत्त के समर्थक उनसे बहस होने पर उन्हें घसीटकर सड़क पर ले आए और उनकी पिटाई की, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं थीं। राणा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने आप नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोमदत्त ने इन आरोपों का खंडन किया है।
