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16 मार्च से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांसैक्शन के नियम बदल गए हैं। RBI ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं।
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RBI के आदेशानुसार आज से जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी होंगे वो सिर्फ देश के अंदर के ATM और प्वाइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट होंगे।
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अगर किसी ग्राहक को विदेश में या ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन्स की सुविधा अपने कार्ड पर चाहिए तो उसे यह सर्विस अलग से लेनी होगी।
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जिन लोगों के पास पहले से किसी भी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड हैं वो अपनी इच्छानुसार विदेश में या ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सुविधा को बंद करवा सकते हैं।
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जिस किसी कार्ड धारक ने 16 मार्च तक कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उसके कार्ड पर ये सुविधा अपने आप बंद हो जाएगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
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RBI द्वारा जारी ये नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे।