बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की संलिप्तता वाले हिट एंड रन मामले में सत्र अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। सलमान पर 13 वर्ष पहले उपनगर बांद्रा में एक बेकरी में अपनी एसयूवी से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने और चार लोगों को घायल करने का आरोप है। सत्र अदालत के सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी कर ली है ताकि अभिनेता के प्रशंसकों को परिसर में प्रवेश करने से रोका जा सके। सूत्रों ने बताया कि अदालत के भीतर केवल मीडियाकर्मियों, वकीलों और अदालत के स्टाफ को जाने की अनुमति होगी। (फ़ोटो-पीटीआई) -
'दबंग' सलमान खान का आज बड़ा दिन है। आज हिट एंड रन केस में फैसला आने वाला है।
गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि सत्र अदालत कर सकती है और दोषी पाए जाने पर अपराधी को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इससे पूर्व मजिस्ट्रेट सलमान के खिलाफ लापरवाही से और तेज गति से गाड़ी चलाने के मामले में सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आरोपी को दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। सलमान (49) का कहना है कि वह दुर्घटना के समय वाहन नहीं चला रहे थे और उस समय उनका ड्राइवर अशोक सिंह वाहन चला रहा था। बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। (फ़ोटो-पीटीआई) हालांकि प्रदीप घराट के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि सलमान एक बार से ‘बकार्डी रम’ पीने के बाद वाहन चला रहे थे जबकि अभिनेता का तर्क है कि वह शराब नहीं बल्कि पानी पी रहे थे। हालांकि अभियोजन ने दलील दी कि कार में सलमान के अलावा उनका पुलिस अंगरक्षक रवींद्र पाटिल और गायक मित्र कमाल खान मौजूद थे लेकिन अभिनेता ने तर्क दिया कि कार में एक चौथा व्यक्ति अशोक सिंह भी था। (फ़ोटो-पीटीआई) एक अदालत ने 2013 में सलमान के खिलाफ एक ताजा सुनवाई के दौरान गैर इरादतन हत्या के आरोप तय किए थे। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 27 गवाहों से पूछताछ की। सलमान के वकील श्रीकांत शिवदे ने तर्क दिया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत कुचले जाने से लगी चोटों से हुईं और ये चोटें उस समय लगी थीं जब पुलिस द्वारा बुलाई गई क्रेन भारी एसयूवी को एक बार में नहीं उठा सकी थी और उसने इसे पीड़ितों पर गिरा दिया था। (फ़ोटो-पीटीआई) बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि बायां पहिया फट जाने के कारण कार एक दुकान से टकरा गई थी। उनका कहना था कि दुर्घटनास्थल पर दुकान के पास सड़क की मरम्मत हो रही थी और उस जगह पर पत्थर बिखरे पड़े थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह पाटिल द्वारा पुलिस को दिए गए बयान को आधार बना रहा है। पाटिल ने कहा था कि उसने अभिनेता को तेज गति और लापरवाही से वाहन नहीं चलाने की सलाह दी थी लेकिन सलमान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। (फ़ोटो-पीटीआई) पाटिल की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। पाटिल ने यह भी कहा था कि दुघर्टना के समय सलमान ने शराब पी रखी थी। हालांकि उसने सलमान के इस दावे के बारे में कुछ नहीं कहा कि वाहन अशोक सिंह चला रहा था। सलमान के वकील ने तर्क दिया कि पाटिल के बयान को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसका निधन हो गया है और वह पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं है जबकि अभियोजन पक्ष का तर्क है कि पाटिल के बयान पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उसने सलमान को कार चलाते देखा था और वह अहम गवाह था। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने स्टीयरिंग व्हील से उंगलियों के निशान नहीं उठाए थे, जिससे यह पता चल सके कि वाहन कौन चला रहा था। (फ़ोटो-पीटीआई) अभियोजन पक्ष के अनुसार सलमान के लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण नुरूल्ला महबूब शरीफ की मौत हो गई थी और कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्ला रउफ शेख और मुस्लिम शेख घायल हो गए थे। हालांकि सलमान ने कहा, ‘‘रवींद्र पाटिल झूठा व्यक्ति था और वह दुर्घटना के समय सो रहा था।’’ अदालत सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाउंदकर की उस याचिका पर भी कल फैसला सुनाएगी जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने गलत चिकित्सकों से पूछताछ करके झूठे साक्ष्य पेश किए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने मुख्य प्रत्यक्षदर्शी कमाल खान से भी पूछताछ नहीं की। (फ़ोटो-पीटीआई)