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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं। उनके पिता का नाम मंसूर अली खान पटौदी है। पटौदी खानदान के वारिस होने के नाते जाहिर सी बात है कि उनके पास अपार संपत्ति भी होगी। (Source: @kareenakapoorkhan/instagram)
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैफ अली खान के पास करीब 5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें हरियाणा के पटौदी पैलेस के अलावा भोपाल में भी उनकी काफी प्रॉपर्टी है। (Source: @sabapataudi/instagram)
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लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैफ अली खान अपनी इस सम्पत्ति में से अपने ही बच्चों सारा अली खान, इब्राहिम, तैमूर और जेह को कोई हिस्सा नहीं दे सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है और जब पटौदी परिवार के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो वो अपने बच्चों को क्यों नहीं दे सकते। (Source: @saraalikhan95/instagram)
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दरअसल, सैफ का लग्जरी हाउस पटौदी पैलेस 1968 के एनिमी डिस्पयुट एक्ट के अंतर्गत आता है और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमा सकता। (Source: @saraalikhan95/instagram)
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इस एक्ट के अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति एनिमी डिस्पयुट प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई। (Source: @saraalikhan95/instagram)
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मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कोई भी व्यक्ति इन प्रॉपर्टी पर हम जमाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया तक जा सकता है लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई भी एक्शन लेना काफी मुश्किल होगा। (Source: @saraalikhan95/instagram)
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आपको बता दें, सैफ अली खान के परदादा, हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश शासन के दौर में नवाब थे और वो अपनी सारी संपत्ति का वसीयतनामा नहीं बना सके थे। इस वजह से सैफ के लिए इस प्रॉपर्टी के लिए लड़ना काफी मुश्किल हो सकता है। (Source: @saraalikhan95/instagram)
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यहीं वजह है कि अगर सैफ अपने बच्चों के नाम इन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो पटौदी परिवार, खासतौर पर पाकिस्तान में सैफ की परदादी के वंशज इस मामले में विवाद खड़ा कर सकते हैं। (Source: @saraalikhan95/instagram)
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