सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक राज बल्लभ यादव को बुधवार (9 नवंबर) तक सरेंडर करने को कहा। राज बल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने राज बल्लभ यादव को बिहार की निचली अदालत में सरेंडर का आदेश दिया। केस की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। यादव ने इस साल छह फरवरी को बिहारशरीफ में अपने आवास पर कथित तौर पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। राज बल्‍लभ यादव को RJD ने पहले ही सस्‍पेंड कर दिया है।