सेना के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को विशेष अदालत ने आय के ज्ञात श्रोत से दो करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति जमा करने के 2007 के एक मामले में एक साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष सीबीआइ न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी आनंद कुमार कपूर को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कपूर जयपुर में दक्षिण पश्चिमी कमान के पूर्व मेजर जनरल हैं। अदालत ने 27 सितंबर को कपूर को मामले में दोषी ठहराया था। वहीं, उनकी पत्नी मृदुला को अवैध संपत्ति हासिल करने के लिए उकसाने के अपराध से बरी कर दिया था।
फैसला सुनाने के बाद अदालत ने कपूर को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दे दी ताकि वह अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकें। सीबीआइ ने प्राथमिकी आठ अक्तूबर 2007 को दर्ज की थी और यहां आनंद के सैनिक फार्म स्थित फार्म हाउस और अन्य स्थानों पर 10 अक्तूबर 2007 को तलाशी ली थी।