प्रवर्तन निदेशालय ने कथित धनशोधन के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेशनल हेरल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजंसी ने हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो की इस साल मई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएलएलए) के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।

सतर्कता ब्यूरो ने 2005 में पंचकूला में एजीएल को एक भूखंड कथित रूप से पुन: आवंटित करने के मामले में हुड्डा और हुडा के चार अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि ईडी की प्राथमिकी में नामजद आरोपियों के खिलाफ जल्द ही समन जारी किए जाएंगे

। हुड्डा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया और कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सतर्कता ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत और लोकसेवक की ओर से आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उसने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के तत्कालीन अध्यक्ष हुड्डा और हुडा के चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ इस साल पांच मई को मामला दर्ज किया था। हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री के रूप में हुडा के पदेन अध्यक्ष थे।